हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारी, डिपो होल्डर, कृषक मित्र, होम गार्ड और लंबरदार लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव
शिमला, 01 मई। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर स्थिति साफ हो गई है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत जारी प्रावधानों और समय-समय पर जारी सरकारी अधिसूचनाओं के आधार पर यह तय किया गया है कि किन श्रेणियों के लोग चुनाव लड़ सकते हैं और किन्हें इससे बाहर रखा