नई दिल्ली, 1 अगस्त। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रमों की शुक्रवार को घोषणा कर दी। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर मतदान 9 सितंबर को कराया जाएगा। चुनाव की अधिसूचना 7 अगस्त को जारी होगी।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, चुनाव की अधिसूचना 7 अगस्त को जारी होगी और 21 अगस्त तक नामांकन की अंतिम तिथि है। नामांकन की जांच 22 अगस्त को की जाएगी और 25 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 9 सितंबर को संसद भवन में मतदान होगा और उसी दिन मतगणना भी होगी।
उपराष्ट्रपति पद के लिए एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है। इसमें राज्यसभा के निर्वाचित और नामित सदस्य तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यही मतदान करते हैं। मतदान के लिए राजनीतिक दल अपने सदस्यों को व्हीप जारी नहीं कर सकते।
आयोग के अनुसार, राज्यसभा में 233 में से पांच सीटें रिक्त हैं तथा 12 मनोनीत सदस्य हैं। लोकसभा में 543 सदस्य हैं और एक सीट रिक्त है। यानी लोकसभा और राज्यसभा की कुल 788 सीटों में से 6 सीटें रिक्त हैं। यानी 782 सदस्यों का निर्वाचन मंडल उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान करेगा।
उपराष्ट्रपति पद के लिए मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाता है और आयोग ही पेन भी मुहैया कराता है। चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराता है। आयोग ने राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को चुनाव का रिटर्निंग अफसर नियुक्त किया है।